UP Electricity Bill Relief Scheme: बकाया बिजली बिल पर 25% छूट और 100% Interest Waiver, 1 दिसंबर से होगी शुरुआत

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UP Electricity Bill Relief Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। UP Electricity Bill Relief Scheme 2025-26 के तहत बकाया बिजली बिलों पर 25% की छूट और 100% ब्याज माफी (Interest Waiver) दी जाएगी। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शक्तिभवन में तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इस राहत का लाभ मिलना चाहिए। इस योजना से उन उपभोक्ताओं को विशेष राहत मिलेगी, जिन पर लंबे समय से बिजली बिल बकाया है या जिनके बिल औसत खपत से अधिक आ रहे थे।


योजना के तहत 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और 1 किलोवाट तक के दुकानदार आसान किस्तों में बिल भुगतान कर सकेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः सुधार किया जाएगा। इतना ही नहीं, electricity theft cases से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने डिस्कॉम और पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के दौरान day-to-day reporting, फील्ड निरीक्षण और उपभोक्ताओं को सहज सुविधा सुनिश्चित की जाए ताकि किसी को आवेदन या बिल संशोधन में कोई परेशानी न हो।


उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के लिए www.uppcl.org, UPPCL Consumer App, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से online registration करा सकते हैं। पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नेवर-पेड, लॉन्ग अनपेड और चोरी के मामलों वाले सभी पात्र उपभोक्ताओं तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाए। जिले-जिले में अभियान चलाकर अधिक से अधिक पंजीकरण कराए जाएँ ताकि हर उपभोक्ता को इस bill discount offer और ब्याज माफी का लाभ मिल सके। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।

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